18 सितंबर 2026 से आधार में नाम बदलने के नए नियम: कौन से दस्तावेज़ चाहिए
आधार में नाम ठीक करने के लिए UIDAI के 18 सितंबर 2026 से नए नियम: किस बदलाव में सिर्फ ID प्रूफ, एफिडेविट या गजट नोटिफिकेशन चाहिए।
UIDAI ने 18 सितंबर 2026 को आधार में नाम बदलने का नया तरीका जारी किया। उसके सर्कुलर पेज पर नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसी दिन अपलोड दिखाई गई है। Business Standard और The Statesman के मुताबिक इसमें छोटे सुधार और बड़े बदलाव के लिए अलग दस्तावेज़ तय किए गए हैं।
यह आपके पैसे से जुड़ा मामला है। बैंक, EPFO और इनकम टैक्स विभाग आधार, PAN और आपके खातों में आपका नाम मिलाते हैं। नाम मेल न खाए तो KYC, PAN और आधार लिंकिंग या EPF क्लेम अटक सकता है।
आपका नाम कैसे लिखा होना चाहिए
- अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों (ब्लॉक लेटर) में।
- श्री, डॉ या प्रो जैसे टाइटल नहीं, सेना की रैंक या पुरस्कार नहीं।
- कोई उपनाम या "उर्फ" (दो नाम जोड़कर) नहीं, और कोई डॉट या खास चिह्न नहीं।
कौन से दस्तावेज़ चाहिए
- छोटा सुधार (इनिशियल को पूरा या छोटा करना, बीच का नाम या सरनेम जोड़ना या हटाना, क्रम बदलना, स्पेलिंग की छोटी गलती): एक वैध पहचान प्रमाण। 18 साल से कम उम्र के बच्चे रिश्ते का प्रमाण दे सकते हैं।
- आपके आधार रिकॉर्ड में टाइपिंग की गलती (पहले दिए गए दस्तावेज़ में नाम सही था): UIDAI के फॉर्मेट में एफिडेविट और एक पहचान प्रमाण।
- नाम सिर्फ क्षेत्रीय भाषा में गलत (अंग्रेज़ी नाम सही): एक पहचान प्रमाण, जैसा The Statesman ने बताया।
- शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना: UIDAI के फॉर्मेट में एफिडेविट और एक पहचान प्रमाण।
- उपनाम या "उर्फ" वाला नाम हटाना: एफिडेविट और एक पहचान प्रमाण।
- फालतू बड़े अक्षर या डॉट हटाना: कोई दस्तावेज़ नहीं।
- पूरी तरह नया नाम: गजट नोटिफिकेशन और एक पहचान प्रमाण। गजट नोटिफिकेशन के बिना अर्ज़ी खारिज हो सकती है।
सीमा और फीस
The Statesman के मुताबिक नाम आम तौर पर सिर्फ दो बार बदला जा सकता है, और इससे ज़्यादा की अर्ज़ी अलग अपवाद प्रक्रिया से जाती है। अखबार के मुताबिक आधार केंद्र पर अपडेट की फीस ₹75 है और आपको अर्ज़ी ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए एक नंबर मिलता है। अखबार कहता है कि UIDAI दस्तावेज़, एफिडेविट और गजट नोटिफिकेशन की जांच पहले से सख्ती से करेगा।
क्या करें
- देखें कि आधार, PAN, बैंक खाते और EPF खाते में आपका नाम एक जैसा है।
- अगर नहीं है, तो जो रिकॉर्ड गलत है उसे पहले ठीक कराएं।
- अपने बदलाव के हिसाब से सही दस्तावेज़ लेकर आधार केंद्र जाएं।
स्रोत: UIDAI: सर्कुलर, आधार में नाम अपडेट की SOP, 18 सितंबर 2026 को अपलोड, Business Standard: आधार में नाम बदलने के नियम बदले, The Statesman: UIDAI ने आधार में नाम बदलने की नई SOP जारी की, Business Today: आधार में नाम के किन सुधारों में एफिडेविट चाहिए।
नियम, दरें और सीमाएं बदलती रहती हैं। यहां के किसी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले ऊपर दिए आधिकारिक स्रोत को देखें। पोस्ट में लेखक के रेफरल या एफिलिएट लिंक कभी नहीं होते।
यह लेख अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया है। अगर कुछ गलत लगे, तो hello@saifu.in पर ईमेल करें।