1 नवंबर 2026 से फूड, ग्रोसरी और शॉपिंग ऐप्स की डिलीवरी पर GST घटकर 5%
वित्त मंत्रालय ने 1 नवंबर 2026 से ऐप डिलीवरी सेवाओं पर बिना इनपुट क्रेडिट 5% GST नोटिफाई किया, पहले 18% था। आपके बिल पर क्या बदलेगा।
GST काउंसिल ने 8 अक्टूबर 2026 को डिलीवरी सेवाओं पर GST घटाने की जो सिफारिश की थी, वित्त मंत्रालय ने अब उसे नोटिफाई कर दिया है। यह 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी। हमारी GST काउंसिल गाइड में लिखा था कि कटौती नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रही है। वह इंतज़ार अब खत्म हो गया है।
अधिसूचनाओं में क्या है
27 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना संख्या 06/2026-Central Tax (Rate) डिलीवरी सेवाओं पर GST 5% (2.5% सेंट्रल टैक्स और 2.5% राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टैक्स) तय करती है, इस शर्त पर कि सप्लायर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता। यह उन डिलीवरी सेवाओं पर लागू है जो ई-कॉमर्स ऐप के ज़रिए ऐसे डिलीवरी पार्टनर देते हैं जिन्हें GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और ऐप से बिकने वाले सामान से जुड़ी डिलीवरी सेवाओं पर भी। पहले दर 18% थी।
27 अक्टूबर की ही अधिसूचना संख्या 09/2026-Central Tax (Rate) पुरानी एंट्री को "लोकल डिलीवरी" से बढ़ाकर "डाक और कूरियर सेवाओं को छोड़कर डिलीवरी सेवाएं" करती है। IGST और UTGST कानूनों के तहत भी ऐसी ही अधिसूचनाएं जारी हुई हैं। सब 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी।
आपके लिए इसका मतलब
- डिलीवरी चार्ज पर GST घटता है। फूड, ग्रोसरी या शॉपिंग ऐप पर दिखने वाली डिलीवरी फीस पर GST 1 नवंबर 2026 या उसके बाद की सप्लाई के लिए 18% से घटकर 5% हो जाता है।
- आपका कुल बिल उतना ही नहीं घटेगा। डिलीवरी, हैंडलिंग और प्लेटफॉर्म फीस ऐप खुद तय करते हैं। 1 नवंबर के बाद अपने बिल की GST लाइन देखें।
- खाना या सामान इससे सस्ता नहीं होता। रेस्तरां के खाने, ग्रोसरी और प्रोडक्ट्स पर GST पहले जैसा ही रहता है।
- कूरियर और डाक। डाक और कूरियर सेवाएं 18% पर ही रहती हैं, भले ही आप उन्हें किसी ऐप से बुक करें।
इलेक्ट्रिक कैब और किराये की गाड़ियां
इसी अधिसूचना में इलेक्ट्रिक गाड़ी से यात्री परिवहन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को किराये पर देने के लिए एक विकल्प जोड़ा गया है, जहां बैटरी चार्जिंग कीमत में शामिल है। ऑपरेटर सीमित इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 5% GST ले सकता है, या सामान्य 18%। यह हिस्सा हमने अधिसूचना के टैक्स-पोर्टल सारांशों से पढ़ा है, गज़ट के मूल पाठ से नहीं।
होटल और कैटरिंग
अधिसूचना होटल, रेस्तरां और आउटडोर कैटरिंग के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की शर्तें भी बदलती है। ये कारोबारी नियम हैं और होटल के बिल या खाने पर आपके GST को नहीं बदलते।
स्रोत: TaxGuru: Notification No. 09/2026-Central Tax (Rate), G.S.R. 945(E), 27 October 2026, A2Z Taxcorp: delivery services entry and 5% rate from 1 November 2026, TaxGuru: Notification 06/2026 ITC conditions for hotels, catering, EV transport and delivery, PIB: 57th GST Council recommendations
नियम, दरें और सीमाएं बदलती रहती हैं। यहां के किसी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले ऊपर दिए आधिकारिक स्रोत को देखें। आखिरी बार 29 अक्टूबर 2026 को जांचा गया। पोस्ट में लेखक के रेफरल या एफिलिएट लिंक कभी नहीं होते।
यह लेख अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया है। अगर कुछ गलत लगे, तो hello@saifu.in पर ईमेल करें।