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कार और टू-व्हीलर के लिए IRDAI का चार-परत मोटर बीमा 15 दिसंबर 2026 से

15 दिसंबर 2026 से प्राइवेट कार और टू-व्हीलर की पॉलिसी चार कवर में बंटेगी। सिर्फ थर्ड-पार्टी कवर ज़रूरी रहेगा। जानिए आपके लिए क्या बदलता है।

बीमा नियामक IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वे 15 दिसंबर 2026 से प्राइवेट कार और टू-व्हीलर की पॉलिसी नई चार-परत व्यवस्था में बेचें। सर्कुलर मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को जारी हुआ और The Hindu BusinessLine ने उसी दिन इसकी जानकारी छापी। हम IRDAI की वेबसाइट पर सर्कुलर खुद नहीं पढ़ पाए, इसलिए नीचे की जानकारी वैसी है जैसी The Hindu BusinessLine ने बताई। यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के National Insurance Company Ltd vs Thungala Dhana Laxmi & Others मामले के आदेश के बाद आया है।

चार कवर

मोटर पॉलिसी में चार अलग हिस्से होंगे:

  1. थर्ड-पार्टी लायबिलिटी कवर। यह ज़रूरी रहेगा।
  2. कार में बैठे लोगों या टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वाले की लीगल लायबिलिटी का कवर।
  3. पर्सनल एक्सिडेंट कवर।
  4. आपके अपने वाहन के नुकसान या टूट-फूट का कवर, जिसे ओन डैमेज कवर कहते हैं।

कवर 2, 3 और 4 वैकल्पिक हो जाएंगे। पर्सनल एक्सिडेंट कवर तभी वैकल्पिक है जब मालिक-ड्राइवर के अनिवार्य पर्सनल एक्सिडेंट बीमा के मौजूदा नियम इसकी इजाज़त दें, इसलिए खरीदते समय देख लें कि आप पर क्या लागू होता है।

खरीदते समय आपको क्या दिखेगा

सभी जनरल बीमा कंपनियों को प्राइवेट वाहनों, यानी नई कार और टू-व्हीलर के लिए एक जैसी पॉलिसी शब्दावली इस्तेमाल करनी होगी। हर ग्राहक को ऑप्शन फॉर्म भरकर अपने चुने हुए कवर पर टिक करना होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। बीमा कंपनी को बिक्री के समय एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट भी देनी होगी। उसमें आपको मिलने वाला कवर और हर हिस्से का प्रीमियम दिखना चाहिए, ताकि पता चले कि हर हिस्से की कीमत क्या है।

ओन डैमेज कवर की कीमत बीमा कंपनियां अब भी खुद तय कर सकती हैं। IRDAI ने कंपनियों से यह भी कहा है कि ये पॉलिसी उसी तारीख, 15 दिसंबर 2026, से Bima Sugam पर भी उपलब्ध हों।

अगर आपकी पॉलिसी पहले से चल रही है

मौजूदा पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम देकर सवारियों या पीछे बैठने वाले की लीगल लायबिलिटी का कवर जुड़वा सकते हैं। रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि चल रही पॉलिसियां 15 दिसंबर को बदल जाएंगी, इसलिए आपकी मौजूदा पॉलिसी रिन्यू होने तक वैसे ही चलेगी।

क्या करें

अगली बार रिन्यू या खरीद के समय कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट पढ़ें और प्रीमियम को लाइन-दर-लाइन मिलाएं। सिर्फ प्रीमियम घटाने के लिए कोई कवर न हटाएं। ओन डैमेज कवर आपके अपने वाहन की मरम्मत का खर्च देता है और पर्सनल एक्सिडेंट कवर बीमित व्यक्ति की चोट या मृत्यु पर पैसा देता है, इसलिए सोचें कि इनके बिना आपको खुद कितना देना पड़ेगा। थर्ड-पार्टी कवर रखना ही होगा।

Sources: The Hindu BusinessLine: IRDAI mandates four-layer motor insurance structure from December 15, IRDAI: Circulars.

नियम, दरें और सीमाएं बदलती रहती हैं। यहां के किसी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले ऊपर दिए आधिकारिक स्रोत को देखें। पोस्ट में लेखक के रेफरल या एफिलिएट लिंक कभी नहीं होते।

यह लेख अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया है। अगर कुछ गलत लगे, तो hello@saifu.in पर ईमेल करें।

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