बिना दावे वाली बैंक जमा, शेयर और बीमा राशि: अपना पैसा कैसे खोजें और वापस पाएं
23 अक्टूबर 2026 को वित्त मंत्री ने बिना दावे वाले पैसे की वापसी तेज़ करने को कहा। UDGAM, IEPF, Bima Bharosa और MITRA पर कैसे खोजें।
पुराने बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों, शेयरों और म्यूचुअल फंड में भूला हुआ पैसा फिर से सरकार के एजेंडे पर है। जानिए क्या कहा गया और कैसे पता करें कि इसमें आपका पैसा तो नहीं है।
23 अक्टूबर 2026 को क्या हुआ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA के प्रमुख शामिल हुए।
वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक, उन्होंने नियामकों से बिना दावे वाली संपत्ति उसके असली मालिकों को लौटाने का काम तेज़ करने को कहा। बयान में बैंक जमा, डिविडेंड, शेयर, पोस्ट ऑफिस खाते, बीमा और पेंशन फंड का नाम है। परिषद ने मंत्रालयों और नियामकों से "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" (Your Money, Your Right) अभियान के तहत और कोशिश करने को भी कहा।
कोई नया नियम या समय सीमा घोषित नहीं हुई। नीचे बताया गया दावे का तरीका पहले से लागू है।
पैसा बिना दावे का कैसे हो जाता है
- बैंक जमा: अगर किसी सेविंग्स खाते या जमा में 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक कोई लेनदेन नहीं होता, तो बैंक वह पैसा RBI के डिपॉज़िटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) Fund में भेज देता है।
- शेयर और डिविडेंड: लगातार 7 साल तक बिना भुगतान या बिना दावे वाले डिविडेंड, और उनसे जुड़े शेयर, कंपनी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA) को भेज देती है।
- बीमा: कोई रकम देय होने के 12 महीने बाद तक न चुकाई जाए तो उसे बिना दावे वाली माना जाता है। 10 साल बाद वह सीनियर सिटिज़न्स वेलफेयर फंड में चली जाती है।
- म्यूचुअल फंड: रिडेम्पशन, मैच्योरिटी या डिविडेंड का पैसा जो खाते में जमा न हो सके, जैसे बैंक खाता बंद होने पर, एक अलग अनक्लेम्ड स्कीम में चला जाता है। 10 साल तक बिना लेनदेन वाला फोलियो निष्क्रिय माना जाता है।
हर मामले में पैसा आपका या आपके कानूनी वारिसों का ही रहता है। बैंक जमा और IEPF के लिए दावा करने की कोई समय सीमा नहीं है। सीनियर सिटिज़न्स वेलफेयर फंड में गई बीमा राशि का दावा ट्रांसफर से 25 साल तक किया जा सकता है।
मुफ्त में कहां खोजें
वित्तीय सेवा विभाग unclaimedassetsportal.in पर एक ही गेटवे चलाता है, जो हर नियामक के पोर्टल से जोड़ता है:
- बैंक जमा: RBI का UDGAM पोर्टल। अपने नाम और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। फिर खाताधारक का नाम, बैंक, और PAN, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट नंबर या जन्म तारीख में से कोई एक डालकर खोजें। इनमें से कुछ न हो तो पते से भी खोज सकते हैं।
- शेयर और डिविडेंड: IEPF पोर्टल। PAN, नाम, या कंपनी के नाम के साथ डीमैट ID या फोलियो नंबर से खोजें।
- बीमा: IRDAI का Bima Bharosa पोर्टल। यह हर बीमा कंपनी के उस पेज से जोड़ता है जहां बिना दावे वाली रकम देखी जा सकती है।
- म्यूचुअल फंड: MF Central पर MITRA। यह बिना दावे वाले और निष्क्रिय निवेश और वह फंड हाउस दिखाता है जहां वे हैं।
दावा कैसे करें
- बैंक जमा: UDGAM सिर्फ पैसा ढूंढता है। दावा उसी बैंक की ब्रांच में अपने KYC दस्तावेज़ों के साथ करना होता है। कानूनी वारिस को मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक के दावे के कागज़ चाहिए।
- शेयर और डिविडेंड: दावा IEPF Authority के पास दाखिल करें। कोई फीस नहीं है।
- बीमा: बीमा कंपनी से संपर्क करें, चाहे पैसा सीनियर सिटिज़न्स वेलफेयर फंड में जा चुका हो। कोई फीस नहीं है।
- म्यूचुअल फंड: MITRA में बताए गए फंड हाउस या उसके रजिस्ट्रार से संपर्क करें, और अपना KYC और बैंक खाता अपडेट करें।
वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2025 को बताया था कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के पहले Your Money, Your Right अभियान में 748 ज़िलों में कैंप लगे और करीब ₹4,200 करोड़ मालिकों को लौटाए गए।
आगे ऐसा न हो, इसके लिए
हर बैंक खाते, डीमैट खाते, म्यूचुअल फंड फोलियो और बीमा पॉलिसी में अपना मोबाइल नंबर, पता, KYC और नॉमिनी अपडेट रखें। परिवार को बताएं कि आपका पैसा कहां-कहां है। जो खाते इस्तेमाल नहीं होते उन्हें यूं ही छोड़ने के बजाय बंद करें। अगर आपका कोई पुराना SBI खाता ज़ीरो बैलेंस वाला है, तो SBI के निष्क्रिय ज़ीरो बैलेंस खाते बंद करने पर हमारी गाइड पढ़ें।
ऐसे एजेंटों से सावधान रहें जो फीस लेकर बिना दावे वाला पैसा "वापस दिलाने" की बात करें या आपका OTP मांगें। सरकारी पोर्टल और दावे मुफ्त हैं।
स्रोत: PIB: FSDC ने वित्तीय स्थिरता की समीक्षा की, 23 अक्टूबर 2026, PIB: आपकी पूँजी, आपका अधिकार पर जानकारी, 26 दिसंबर 2025, PIB: आपकी पूँजी, आपका अधिकार अभियान पूरा, 31 दिसंबर 2025, RBI: UDGAM पोर्टल पर FAQ, वित्तीय सेवा विभाग: अनक्लेम्ड एसेट्स पोर्टल, हिंदुस्तान टाइम्स: सीतारमण ने नियामकों से बिना दावे वाली संपत्ति की वापसी तेज़ करने को कहा, 23 अक्टूबर 2026.
नियम, दरें और सीमाएं बदलती रहती हैं। यहां के किसी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले ऊपर दिए आधिकारिक स्रोत को देखें। पोस्ट में लेखक के रेफरल या एफिलिएट लिंक कभी नहीं होते।
यह लेख अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया है। अगर कुछ गलत लगे, तो hello@saifu.in पर ईमेल करें।