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Form 141: प्रॉपर्टी और ₹50,000 से ज़्यादा किराए पर TDS अब एक ही फॉर्म में, 26QB और 26QC की जगह

Form 141 ने Form 26QB, 26QC, 26QD और 26QE की जगह ली है। किसे भरना है, TDS दरें, 30 दिन की समय-सीमा और 1 अक्टूबर 2026 से NRI प्रॉपर्टी का नया शेड्यूल।

अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं, ज़्यादा किराया दे रहे हैं या क्रिप्टो बेच रहे हैं, तो आपको जो TDS फॉर्म भरना है वह बदल गया है। नए Income-tax Act, 2025 के तहत एक ही Form 141 ने Form 26QB, 26QC, 26QD और 26QE की जगह ले ली है। इनकम टैक्स विभाग ने 16 अक्टूबर 2026 को टैक्सपेयर्स को इसकी याद दिलाई, और 1 अक्टूबर 2026 से यह फॉर्म NRI से प्रॉपर्टी खरीदने के मामले को भी कवर करता है।

Form 141 किन फॉर्म की जगह लेता है

Form 141 एक चालान-कम-स्टेटमेंट है। आप काटा गया टैक्स बताते हैं और उसी कदम में उसे जमा भी करते हैं। इसमें हर तरह के भुगतान के लिए एक हिस्सा है, जिसे शेड्यूल कहते हैं:

यह फॉर्म टैक्स ईयर 2026-27 के लेन-देन पर लागू है, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ। अगर आपने उससे पहले प्रॉपर्टी खरीदी या किराया दिया, तो उन भुगतानों पर पुराने फॉर्म ही लागू होते हैं।

किसे TDS काटना और फॉर्म भरना है

फॉर्म कैसे भरें

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने PAN से लॉग इन करें। TAN की ज़रूरत नहीं है।
  2. Form 141 खोलें, जो एक शेड्यूल आप पर लागू हो उसे चुनें, और प्रॉपर्टी, बेचने वाले या मकान मालिक का PAN और रकम भरें।
  3. उसी फाइलिंग में TDS ऑनलाइन जमा करें। आपको एक चालान नंबर (CIN) और एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है।
  4. TRACES साइट से Form 132 में TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और बेचने वाले या मकान मालिक को दें।

हर Form 141 एक तरह के भुगतान और एक महीने के लिए होता है। एक ही महीने के एक ही तरह के भुगतान एक फॉर्म में आ सकते हैं।

समय-सीमा

जिस महीने में आपने टैक्स काटा, उसके खत्म होने से 30 दिन के अंदर फॉर्म भरें और टैक्स जमा करें। अगर आपने बेचने वाले को 10 अक्टूबर 2026 को भुगतान किया, तो आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 है। देर से फॉर्म भरने पर नए Act की धारा 427 के तहत लेट फीस लगती है, और देर से जमा करने पर ब्याज लगता है। गलती को टैक्स ईयर खत्म होने से दो साल के अंदर करेक्शन स्टेटमेंट से ठीक किया जा सकता है।

बेचने वाले या मकान मालिक का PAN ध्यान से जांचें। PAN गलत हो तो टैक्स उनके टैक्स स्टेटमेंट (Form 26AS) में नहीं दिखेगा, और TDS की ऊंची दर लग सकती है।

1 अक्टूबर 2026 से नया: NRI से खरीदना

अगर बेचने वाला नॉन-रेज़िडेंट है, तो TDS अलग तरह से काम करता है और आमतौर पर ज़्यादा होता है, क्योंकि यह बेचने वाले के कैपिटल गेन पर निकाला जाता है। 30 सितंबर 2026 तक यह मामला Form 141 में नहीं था। 22 सितंबर 2026 को नोटिफाई हुए नियम बदलाव ने 1 अक्टूबर 2026 से इसके लिए Schedule E जोड़ा, जब खरीदार रेज़िडेंट व्यक्ति या HUF हो। इसमें बेचने वाले का विदेशी पता, उसका टैक्स रेज़िडेंसी सर्टिफिकेट नंबर और यह पूछा जाता है कि गेन लंबी अवधि का है या छोटी अवधि का।

NRI बेचने वालों के लिए दर उनके गेन पर निर्भर करती है, इसलिए भुगतान से पहले बेचने वाले से कम TDS का सर्टिफिकेट मांगें अगर उनके पास है, या किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें।

छोटे जवाब

स्रोत: इनकम टैक्स विभाग: Form 141 FAQs, इनकम टैक्स विभाग: Form 141 भरने की गाइड, Income-tax Act, 2025: धारा 393 (TDS दरें और सीमाएं), CBDT Notification 121/2026: Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2026, Mint: Income Tax New TDS Form 141 (18 अक्टूबर 2026)

नियम, दरें और सीमाएं बदलती रहती हैं। यहां के किसी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले ऊपर दिए आधिकारिक स्रोत को देखें। पोस्ट में लेखक के रेफरल या एफिलिएट लिंक कभी नहीं होते।

यह लेख अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया है। अगर कुछ गलत लगे, तो hello@saifu.in पर ईमेल करें।

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